इमरान खान की रिहाई पर बिफरे नवाज शरीफ

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने विपक्षी नेता इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी करने पर मंगलवार (19 दिसंबर) को न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग ‘‘दोहरा मापदंड’’ और ‘‘इंसाफ का कत्ल’’ बर्दाश्त नहीं करेंगे. शरीफ पनामा पेपर्स घोटाला मामले में देश के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा उनके खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में आज जवाबदेही अदालत के समक्ष पेश हुए थे. उन्होंने परिसर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की.

निजी विमान के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे शरीफ अपनी बेटी मरियम शरीफ एवं दामाद मोहम्मद सफदर के साथ सीधे यहां जवाबदेही अदालत पहुंचे. शरीफ (67) रविवार को लंदन से यहां पहुंचे थे. शरीफ की पत्नी का गले के कैंसर का उपचार लंदन में चल रहा है. वह अपनी बीमार पत्नी से मिलने मरियम के साथ वहां गये थे. गत शुक्रवार (15 दिसंबर) को उच्चतम न्यायालय इमरान को अयोग्य ठहराने की मांग से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी.

शरीफ ने मंगलवार (19 दिसंबर) को दोहराया, ‘‘हम इस फैसले को देखते हुए अडिग हैं और मामला लोगों के पास ले जाते हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘अदालत के दोहरे मापदंड और इंसाफ के इस शर्मनाक कत्ल को ना तो पीएमएल-एन और ना ही यह देश बर्दाश्त करेगा.’’ शरीफ ने व्यंग्य करते हुए कहा, ‘‘अदालत के बाहर इस स्तर का इंसाफ इंसाफ के लिए होना चाहिए, तहरीक ए इंसाफ के लिए नहीं.’’ उन्होंने घोषणा की कि वह देश में न्याय की बहाली के लिए एक आंदोलन शुरू करेंगे.

शरीफ ने कहा, ‘‘हम देश में न्याय की बहाली के लिए वैसा ही आंदोलन शुरू करेंगे जैसा हमने एक बार न्यायपालिका की बहाली के लिए किया था.’’ आज अदालत परिसर और उसके आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी. मंगलवार की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने यासिर बशीर नाम के एक गवाह को पेश किया था जो एक निजी बैंक में शाखा प्रबंधक हैं.

बशीर ने अदालत को शरीफ परिवार के बैंक खातों का ब्यौरा दिया. उन्होंने मरियम और शरीफ के बैंक खातों से हुए लेन देन के ब्यौरे भी मुहैया कराए. एक दूसरे गवाह शकील अंजुम नागरा ने संयुक्त जांच दल (जेआईटी) की प्रमाणित प्रतियां हासिल करने और उसे संबंधित विभागों के पास भेजने के संबंध में अपना बयान दर्ज कराया.

विदेश मंत्रालय के निदेशक आफाक अहमद ने अदालत को कतर के शहजादे हमजा बिन जसीम द्वारा जेआईटी प्रमुख वाजिद जिया को लिखे खत से जुड़ा ब्यौरा दिया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी दूतावास को 28 मई यह खत मिला था और जेआईटी प्रमुख के पास वह 30 मई को भेजा गया.

अदालत ने मामले में अगले दो गवाहों को बुधवार, तीन जनवरी को अपने सामने पेशी के लिए तलब किया. शरीफ परिवार के खिलाफ ये तीन मामले अल-अजीजिया कंपनी एंड हिल मेटल इस्टैबलिशमेंट, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और द एवनफिल्ड (लंदन) प्रोपर्टीज से संबंधित हैं. शरीफ और उनके पुत्रों हसन एवं हुसैन का नाम एनएबी के सभी तीनों मामलों में शामिल है जबकि मरियम एवं उनके पति सफदर का नाम केवल एवेनफील्ड मामले में शामिल है.

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