एयरटेल को 10 जनवरी तक ई-केवाईसी सत्यापन की मंजूरी

नई दिल्ली: भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने भारती एयरटेल को कुछ कड़ी शर्तों के साथ अपने दूरसंचार ग्राहकों का ई-केवाईसी सत्यापन करने की अनुमति दे दी है. हालांकि, प्राधिकरण ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में ई-केवाईसी निलंबन के आदेश को कायम रखा है.

मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी को यूआईडीएआई से कुछ शर्तों के साथ यह राहत मिल गई है, जबकि कंपनी ने अपने ग्राहकों के 55.63 लाख मूल खातों में 138 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) फिर से स्थानांतरित कर दिया है. यूआईडीएआई ने इस बारे में अपना दूसरा अंतरिम आदेश जारी किया. प्राधिकरण ने ग्राहकों की सुविधा के मद्देनजर यह कदम उठाया है क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा मोबाइल सिम सत्यापन की 31 मार्च की समयसीमा भी पास आ रही है.
प्राधिकरण इस मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक और दूरसंचार विभाग से इस बारे में 10 जनवरी को रिपोर्ट मिलने के बाद राय बनाएगा. यूआईडीएआई ने रिजर्व बैंक और दूरसंचार विभाग दोनों से भारती एयरटेल की प्रणाली, प्रक्रियाओं, एप्लिकेशंस, दस्तावेजीकरण का ऑडिट करने को कहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी अपनी लाइसेंस शर्तों का अनुपालन कर रही है.

सूत्र ने कहा कि यूआईडीएआई ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अगले नोटिस तक ई-केवाईसी के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी है. एयरटेल पर लगाई गई शर्तों के अनुसार कंपनी को 24 घंटे में अपने ग्राहकों को यह संदेश भेजना होगा कि उनके डीबीटी खातों को मूल बैंक खाते में बदल दिया गया है.

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