सरकार ने माल एवं सेवाकर (GST) के तहत जुलाई से सितंबर अवधि के जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 10 दिन और बढ़ा दिया है. अब GSTR-1 को 10 जनवरी 2018 तक दाखिल किया जा सकेगा. शुक्रवार को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी.
CBEC की ओर से जारी बयान के मुताबिक जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा है, उनको जुलाई से सितंबर महीने तक के सभी मासिक रिटर्न अब 10 जनवरी 2018 तक भरने होंगे. इससे पहले यह रिटर्न 31 दिसंबर 2017 तक भरे जाने थे.
इसके साथ ही डेढ करोड़ रुपये से अधिक सालाना कारोबार वाले व्यावसायियों को भी जुलाई से नवंबर अवधि के लिए अंतिम रिटर्न यानी जीएसटी आर-1 भी अब 10 जनवरी 2018 तक भरने होंगे. इससे पहले इन उद्यमियों को भी यह रिटर्न 31 दिसंबर तक भरने थे.
इसके बाद कारोबारियों को दिसंबर माह के लिए यह रिटर्न 10 फरवरी तक भरने होंगे और इससे अगले माह के लिए उसके बाद पड़ने वाले महीने की 10 तारीख को भरने होंगे. जीएसटी परिषद ने डेढ करोड़ रुपये तक कारोबार करने वाले कारोबारियों को नवंबर माह में उनकी अंतिम रिटर्न जीएसटीआर-1 को तिमाही आधार पर भरने की अनुमति दे दी थी.
इसके बाद अक्तूबर से दिसंबर अवधि की रिटर्न ये कारोबारी 15 फरवरी और जनवरी से मार्च अवधि की जीएसटीआर-1 को 30 अप्रैल तक भर सकते हैं.
मालूम हो कि जीएसटी के तहत रिटर्न फाइल करना जरूरी है. जिनका रिटर्न कुछ भी नहीं है, उनको भी रिटर्न भरना जरूरी है. जीएसटी के तहत 6 तरह के रिटर्न भरने होते हैं. इसमें जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2, जीएसटीआर-3, जीएसटीआर-4, जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-6 शामिल है.