कुलभूषण जाधव मामले पर बुधवार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में कुलभूषण जाधव मामले पर फैसला आना है. भारतीय समयनुसार ये फैसला शाम 6:30 बजे तक आएगा. आईसीजे की वरिष्ठ जज अब्दुलवानी अहमद युसूफ कुलभूषण जाधव पर फैसला सुनाएंगे. भारत की तरफ से हरीश साल्वे और पाकिस्तान की तरफ से खावर कुरैशी पैरवी कर रहे हैं.
पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में कैद पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव पर द हॉग स्थित इंटरनेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी. ये फैसला भारतीय समयनुसार शाम 6:30 बजे आएगा. पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को जासूसी और आंतकवाद फैलाने के आरोप में साल 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था. पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने सुनवाई के बाद कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी जिसे भारत सरकार ने आईसीजे में चुनौती दी थी. भारत और पाकिस्तान दोनों की नजरें कल आईसीजे के फैसले पर टिकी हुई है क्योंकि आईसीजे का जो भी फैसला होगा उसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ेगा.
भारत की ओर से आईसीजे में अर्जी लगाए जाने के बाद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा को टाल दिया गया था. इस महीने की शुरूआत में आईसीजे ने बयान जारी कर कहा था कि कुलभूषण जाधव मामले पर 17 जुलाई को द हॉग स्थित द पीस पैलेस में फैसला सुनाया जाएगा. आईसीजे की वरिष्ठ जज अब्दुलवानी अहमद युसूफ कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाएंगा. पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने पिछले हफ्ते कहा था कि आईसीजे इस मामले पर क्या फैसला देने वाला है इसका हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने इस मामले में आईसीजे में जोर शोर से अपना पक्ष रखा है.
गौरतलब है कि कुलभूषण जाधव की फांसी की फांसी के खिलाफ 8 मई 2017 को भारत ने वियाना संधि का हवाला देते हुए कहा था कि कुलभूषण जाधव तक काउंसलर एक्सेस ना देकर पाकिस्तान वियाना संधि का घोर उल्लंघन कर रहा है. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद दस जजों वाली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का गठन इसी तरह के अंतराष्ट्रीय मामलों के निपटारे के लिए किया गया था. 18 मई 2017 को आईसीजे ने फैसला होने तक पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया था.
सुनवाई के दौरान पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ से इस मामले पर पूरी दलीलें दी गई है. भारत की तरफ से हरीश साल्वे आईसीजे में कुलभूषण जाधव मामले की पैरवी कर रहे हैं. हरीश साल्वे ने दलील दी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जबर्रदस्ती कुलभूषण जाधव से बुलवाया कि वो जासूस है और संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत से गुजारिश की है कि वो कुलभूषण जाधव को रिहा करने का फैसला सुनाएं वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के काउंसिल खावर कुरैशी ने अपील की है कि भारत की दलीलों को सिरे से खारिज कर दे.