आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिंदबरम (P Chidambaram) पर गिरफ्तारी (Arrest) की तलवार लटक रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम उनके घर पहुंच गई। हालांकि उस वक्त चिदंबरम अपने घर पर मौजूद नहीं थे और एजेंसियों को लौटना पड़ा। चिदंबरम गिरफ्तारी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे लेकिन इसी बीच सीबीआई और ईडी की टीमें उनके घर पहुंच गईं। सबसे पहले सीबीआई के छह अफसरों की टीम उनके जोरबाग स्थित आवास पहुंची। सूत्रों के मुताबिक अफसरों ने घर की तलाशी ली लेकिन पूर्व वित्त मंत्री वहां नहीं मिले। सीबीआई अफसरों ने वहां मौजूद लोगों से जानकारी ली और लौट गए।
गिरफ्तारी से छूट दिए जाने का न्यायालय से अनुरोध
चिदंबरम के वकीलों ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से छूट दिए जाने का न्यायालय से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आईएनएक्स मीडिया मामले में उन्हें कर्ता-धर्ता बताने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी पूर्णतय: निराधार है और इसकी पुष्टि करने वाली कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है।