एक अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर (New Financial Year 2020-21) शुरू हो रहा है. नए वित्त वर्ष में कई ऐसे नियमों में बदलाव हो रहा है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं.
नई दिल्ली. एक अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर (New Financial Year 2020-21) शुरू हो रहा है. नए वित्त वर्ष में कई ऐसे नियमों में बदलाव हो रहा है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं. ये चेंज GST रिटर्न लेकर PAN कार्ड के नियमों में होने वाला है. आइए आपको एक-एक कर बताते है की एक अप्रैल से क्या-क्या बदल रहा है.
PAN-Aadhaar कार्ड
1 अप्रैल से आपका PAN कार्ड ‘इनवैलिड’ हो जाएगा, अगर आपने इसे आधार से लिंक नहीं कराया. PAN और आधार नंबर को लिंक (PAN Aadhaar Linking) करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020 है. पिछले साल पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन कई बार बढ़ चुकी है. करीब 17.58 करोड़ PAN अभी भी आधार से लिंक नहीं हैं जबकि 30.75 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना पैन आधार से लिंक करा लिया है.
नया इनकम टैक्स सिस्टम होगा लागू
बजट 2020-21 में सरकार ने वैकल्पिक दरों और स्लैब के साथ एक नई आयकर व्यवस्था (New Income Tax Regime) शुरू की, जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नये वित्तीय वर्ष से प्रभावी हो जाएगी. नई कर व्यवस्था में कोई छूट और कटौती का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है यानी करदाता चाहे तो वह पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से भी आयकर अदा कर सकता है.
वहीं नए कर प्रस्ताव के तहत 5 लाख रुपये सालाना आय वाले को कोई कर नहीं देना है. 5 से 7.5 लाख रुपये सालाना आय वालों के लिए टैक्स की दर 10%, 7.5 से 10 लाख रुपये की आय पर 15%, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये पर 20%, 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय पर 25% और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% की दर से कर लगेगा.