(Coronavirus In India) की जांच को लेकर निजी लैब्स द्वारा लिये जा रहे 4,500 रुपए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर एक याचिका पर सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच के लिए पैसे नहीं लगेंगे. अदालत ने कहा कि प्राइवेट लैब को कोरोना जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. हम इस मसले पर आदेश पारित करेंगे. सुनवाई के दौरान जस्टिस भूषण ने कहा कि ‘उन्हें COVID19 के लिए लोगों के परीक्षण के लिए चार्ज करने की अनुमति नहीं देते हैं. परीक्षणों के लिए सरकार से पैसे लेने का मैकेनिज्म बना सकते हैं.
Supreme Court suggested & asked Solicitor General, don't let private labs charge high amount. You can create an effective mechanism for reimbursement from government for tests, SC asked and suggested him. SG replied that they'll look into it & try to devise what can be done best. https://t.co/CoeZ6uNeDm
— ANI (@ANI) April 8, 2020
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