केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए रविवार को दिशा-निर्देश जारी करते हुए अंतरराज्यीय बस सेवाओं को सशर्त अनुमति दे दी है लेकिन इस दौरान 31 मई तक देश में सभी मेट्रो रेल और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ाने बंद रहेंगी.
दिल्ली: केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए रविवार को दिशा-निर्देश जारी करते हुए अंतरराज्यीय बस सेवाओं को सशर्त अनुमति दे दी है लेकिन इस दौरान 31 मई तक देश में सभी मेट्रो रेल और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ाने बंद रहेंगी. वहीं होटल, रेस्तरां, मॉल तथा स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे. केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन के चौथे के लिए जारी दिशा-निर्देश के अनुसार देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, स्कूल, मॉल, रेस्तरां बंद रहेंगे, विमान और मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी 31 मई तक बंद रहेगा.
Delhi: A special train carrying passengers from Jammu Tawi Railway Station (Jammu and Kashmir) arrives at New Delhi Railway Station. One of the passengers, Hina Jain says, "The journey was comfortable, there was no problem. All arrangements were good". #Lockdown4 pic.twitter.com/OMlFTTssUl
— ANI (@ANI) May 18, 2020
केन्द्र सरकार ने निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है. वहीं सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटें अब गैर-आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी कर सकेंगी, लेकिन उन्हें भी निषिद्ध क्षेत्र में सेवा देने की अनुमति नहीं है. लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है, इसका तात्पर्य है कि निषिद्ध क्षेत्र से बाहर स्थित नाई की दुकानें, सैलून और पार्लर भी खुलेंगे.
निषिद्ध क्षेत्रों के अलावा राज्य के भीतर बस सेवाओं और अंतरराज्यीय बस सेवाओं को अनुमति दी गई है, लेकिन केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि बस सेवाएं या निजी वाहनों की अंतरराज्यीय आवाजाही राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति पर निर्भर होगी.
गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार शाम एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन की अवधि को चौथे चरण के लिए 31 मई तक बढ़ा दिया है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए आज शाम नौ पन्ने का दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि इस दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं.
दिशा-निर्देश के अनुसार, घरेलू हवाई एम्बुलेंस के अलावा अन्य सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी. गृह मंत्रालय का कहना है कि 31 मई तक देश भर में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल (तरण ताल), जिम आदि बंद रहेंगे.
इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी साथ ही सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा.
Instead of criticising Rahul Gandhi, Centre should have held talks with opposition on what help they need for arranging facilities for migrant workers. It'll take 6-8 months if migrants travel by train,we should arrange vehicles for them: Rajasthan CM Ashok Gehlot (17.05.2020) pic.twitter.com/YZIVLhE7U6
— ANI (@ANI) May 17, 2020
लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देश अनुसार, आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी. इसमें सलाह दी गई है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें, बाहर ना निकलें.
दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है. स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें. देश में कोविड-19 संक्रमण से मौतों का आंकड़ा रविवार को 2,872 पर पहुंच गया. वहीं संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 90,927 हो गये हैं.
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