सुप्रीम कोर्ट ने NEET JEE पर पुनर्विचार याचिका खाचिका खारिज कर दी है. निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक बंद चैंबर में जजों ने याचिका देख कर तय किया कि पुराने आदेश पर पुर्नविचार की ज़रूरत नहीं है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NEET JEE पर पुनर्विचार याचिका खाचिका खारिज कर दी है. निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक बंद चैंबर में जजों ने याचिका देख कर तय किया कि पुराने आदेश पर पुनर्विचार की ज़रूरत नहीं है. 17 अगस्त को SC ने परीक्षा रोकने से मना किया था. इसके बाद 6 अलग अलग राज्यों के मंत्री ने पुनर्विचार अर्जी दायर की थी.
कोरोना वायरस महामारी के बीच देशभर में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)- मेन परीक्षाएं चल रही है, जबकि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की परीक्षाओं का आयोजन 13 सितंबर को होगा. इन परीक्षाओं को जारी रखा जाएगा या इन्हें स्थगित किया जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला साफ कर दिया है. देश की सर्वोच्च न्यायालय ने नीट और जेईई की प्रत्यक्ष परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति देने संबंधी 17 अगस्त के आदेश पर पुनर्विचार के लिये छह गैर-भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों की याचिका को खारिज कर दिया है.
इन मंत्रियों का दावा था कि शीर्ष अदालत छात्रों के ‘जीने के अधिकार’ को सुरक्षित करने में विफल रही है और उसने कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षाओं के आयोजन में आने वाली परेशानियों को नजरअंदाज किया है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए), जो दोनों परीक्षाओं का आयोजन करती है, जेईई मुख्य परीक्षा एक से छह सितंबर तक आयोजित कर रही है जबकि नीट की परीक्षाओं का आयोजन 13 सितंबर को होगा.
Supreme Court refuses to entertain the review petition filed by ministers of six states, seeking review of the court's August 17 order to conduct NEET-UG and JEE (Mains) examinations. pic.twitter.com/3kKLm5VX3n
— ANI (@ANI) September 4, 2020
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