मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत केस की सेशंस कोर्ट से रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज

मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर फंसी रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. सेशंस कोर्ट से रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज होनेके बाद अभी तीन दिन और जेल में ही अपनी रात काटनी होगी. रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे. शनिवार और रविवार को कोर्ट की छुट्टी है. ऐसे में सोमवार से पहले इस पर सुनवाई नहीं होगी. रिया के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद हम अगली रणनीति बनाएंगे.

 

कोर्ट के ऑर्डर मिलने के बाद तय होगी रणनीति
रिया के वकील का कहना है कि वह फिलहाल कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंजतार कर रहे हैं. वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि ऑर्डर कॉपी से ही साफ होगा कि कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की किस दलील को माना है और उनके किस दलील को खारिज कर दिया है. इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि वह हाईकोर्ट का रुख करेंगे.

 

गौरतलब है कि रिया चक्रवर्ती को नेशनल कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ड्रग्स के इस्तेमाल मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत ने उसे 14 दिन के लिए 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. वो फिलहाल भायखला जेल में बंद हैं. सेशंस कोर्ट से पहले रिया की जमानत याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

जानकारी के मुताबिक रिया पर NDPS एक्ट 1985 के तहत केस दर्ज किया गया है, जो कि मादक दवाओं से संबंधित एक कठोर कानून है. इसकी धारा 27ए के तहत, अगर कोई नारकोटिक ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ को बेचता और किसी को देता है तो उस पर कठोर सजा का प्रावधान है. गैर-जमानती धारा होने के कारण ही रिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं.

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