आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने आज 10 लाख का जुर्माना भर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहाई मिल गई. हालांकि वो जेल की जगह रांची के रिम्स में भर्ती थे, जहां से उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भेजा गया था.
नई दिल्ली/रांची: आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने आज 10 लाख का जुर्माना भर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहाई मिल जाएगी. हालांकि वो जेल की जगह रांची के रिम्स में भर्ती थे, जहां से उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भेजा गया था. सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है. झारखंड हाई कोर्ट से बुधवार को बेल बॉन्ड निचली अदालत में भेजा गया था. जहां बेल बॉन्ड भर दिया गया है.
डोरंडा कोषागार मामले में मिली है जमानत
सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है. ये केस डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है. साल 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी. 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था. इस मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा हुई थी और 60 लाख का जुर्माना लगाया था. हाई कोर्ट ने सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने के आधार पर उन्हें जमानत दी थी. इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया था
चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में पहली बार मिली थी सजा
लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले में कुल 6 केस दर्ज हुए थे. इसमें सबसे पहले उन्हें चाई बासा कोषागार मामले में सजा सुनाई गई थी. ये मामला चारा घोटाले में गबन का दूसरा सबसे बड़ा मामला था. सितंबर 2013 में कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. यही वो मामला था, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव हर संवैधानिक पद से वंचित हो गए. इस मामले में अभी लालू प्रसाद यादव जमानत पर चल रहे हैं.
देवघर कोषागार से 84.53 लाख के घोटाले से जुड़ा था दूसरा मामला
लालू प्रसाद यादव देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपये के घोटाले के मामले में दोषी पाए गए थे. चारा घोटाले से जुड़ा ये दूसरा मामला था, जिसमें लालू प्रसाद यादव को सजा हुई. दिसंबर 2017 में लालू को इस मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिली थी, इसके साथ ही उनपर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था.
चाई बाबा गबन मामला नंबर 2, इस तीसरे केस में भी मिली थी सजा
चाई बासा कोषागार से जुड़े दूसरे मामले में 33 करोड़ 13 लाख रुपये के घोटाले की थी. इस मामले में जनवरी 2018 में लालू यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.
चाई बासा से जुड़े तीसरे और कुल चौथे मामले में 5 साल की सजा
चारा घोटाले में तीसरा मामला भी चाईबासा कोषागार से जुड़ा था. इस मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की सजा दी गई थी और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया था. यह मामला 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का था.
लालू यादव को चारा घोटाले के दुमका केस में भी मिली सजा
लालू से जुड़ा चौथा मामला दुमका कोषागार का था. इस मामले में 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप था. इसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी, साथ ही 60 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया था.
J&K is passing through a difficult phase. The security situation is a cause of concern, there's no area in Kashmir that is free from militancy. There is very little economic activity barring tourism. J&K has high unemployment levels: Omar Abdullah, National Conference pic.twitter.com/5baLXqaZ4m
— ANI (@ANI) April 28, 2022
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