अहमदनगर (महाराष्ट्र) : शहर एक की अदालत ने कोपर्डी गांव में 15 साल की एक लड़की के बलात्कार एवं हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए तीन लोगों को बुधवार को मौत की सजा सुनाई. जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुवर्णा केवले ने दोषियों को यह सजा सुनाई.
अदालत ने बीते 22 नवंबर को इस मामले में बाबूलाल शिंदे (26), संतोष गोरख भावल (30) और नितिन गोपीनाथ भाईलुमे (28) को बलात्कार, हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया था. भावल के वकील बालासाहब खोपड़े ने दलील दी थी कि उसके मुवक्किल को फांसी की सजा नहीं दी जाए. हालांकि विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने इसे ‘दुर्लभतम मामला’ बताते हुए तीनों दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी.
मराठा समुदाय से ताल्लुक रखने वाली पीड़िता का शव 13 जुलाई को अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में मिला था. लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी. इस घटना को लेकर पूरे राज्य और खासकर मराठा समुदाय में बहुत अधिक आक्रोश देखने को मिला था. कक्षा नौ की छात्रा उसी गांव में अपनी दादी के घर से कुछ मसालें लेने गई थी.
जब यह घटना देर रात प्रकाश में आई तो विभिन्न राजनीतिक दलों और मराठा समूहों ने इसकी निंदा की और राज्य में व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन किए. वे आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग रहे थे. यह मामला विशेष त्वरित अदालत में 20 दिसंबर, 2016 को शुरू हुआ था