लखनऊ में मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई के बाद प्रयागराज में अतीक अहमद पर भी शिकंजा कस गया है। अतीक अहमद के कार्यालय समेत दो मकानों को पुलिस ने सील कर दिया। कुर्क संपत्ति की कीमत 35 करोड़ बताई जा रही है। इससे पूर्व बुधवार को पुलिस ने अतीक की 5 संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत सील किया था, जिसकी कुल कीमत 25 करोड़ थी। पुलिस ने अतीक की अन्य बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी है, लेकिन अभी वहां से अनुमति नहीं मिली।
बता दें कि कल सुबह लखनऊ विकास प्राधिकरण ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। डालीबाग में लगभग दस हजार वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनी दो इमारतों को जमींदोज कर दिया। ये इमारतें शत्रु सम्पत्ति पर बनी थीं जो मुख्तार ने फर्जी तरीके से अपनी मां के नाम करा ली थी। बाद में उसने इसे अपने दो पुत्रों अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के नाम करा दिया था। दोनों इमारतें बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से बनाई गई थीं।
अतीक की 7 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश :
डीएम ने अतीक अहमद की 7 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। बुधवार को पुलिस पांच संपत्ति ही सील कर सकी थी। अतीक के करबला स्थित कार्यालय को सील करने पुलिस पहुंची तो पता चला कि वहां पर 8 लोगों की हिस्सेदारी है। गाटा संख्या अलग अलग होने के कारण अतीक की संपत्ति का चिह्नीकरण नहीं हो सका। गुरुवार को एक बार फिर से नगर निगम की टीम के साथ खुल्दाबाद इंस्पेक्टर विनीत सिंह मौके पर पहुंचे और जांच कराई। इस दौरान अतीक अहमद के वकील समेत उनके करीबी भी पहुंच गए और दावेदारी करने लगे कि संपत्ति उनकी है। आखिर में पुलिस गाटा संख्या के आधार पर कार्यालय के सिर्फ एक हिस्से को ही गैंगस्टर एक्ट के तहत सील कर सकी। वहीं दूसरा मकान चकिया में अतीक के घर के बगल में सील किया गया, जिसमें दो कमरे और जमीन की प्लाटिंग की गई थी।
अब तक 60 करोड़ की संपत्ति सील
अब तक पुलिस ने खुल्दाबाद स्थित चकिया मोहल्ला में स्थित 02 मकान जिसकी बाजारी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपये, चकिया में तीसरा मकान 24 करोड़ की और करबला में कार्यालय का एक हिस्सा 11 करोड़ का, ओमप्रकाश सभासद नगर व कालिन्दीपुरम स्थित 02 मकान कीमत करीब 2.5 करोड़ व सिविल लाइंस में एमजी मार्ग स्थित इमारत जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस तरह पुलिस ने दो दिन में 60 करोड़ की संपत्ति सील करने का दावा किया है।
Supreme Court upholds the University Grants Commission's July 6 circular to hold University final year exams.
Court says States must hold exams to promote students. It says states under Disaster management Act can postpone exams in view of pandemic & can consult UGC to fix dates pic.twitter.com/EcLcgLuRIz
— ANI (@ANI) August 28, 2020
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