नई दिल्ली: सरकार ने करीब 14 लाख इकाइयों से जुलाई महीने का माल एवं सेवा कर जीएसटी का अंतिम रिटर्न 10 अक्टूबर(मंगलवार) को दाखिल करने को कहा है. इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंतिम रिटर्न दाखिल करने की 10 अक्टूबर की तारीख को और नहीं बढ़ाया जाएगा. सोमवार शाम सात बजे तक 39 लाख कंपनियों या कारोबारियों ने अपना अंतिम रिटर्न जीएसटीआर-एक जमा कराया था. कुल 53 लाख इकाइयों को जीएसटीआर-एक दाखिल करना है. जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन ने रिटर्न दाखिल न करने वाली इकाइयों को एसएमएस और ईमेल भेजकर दो बार रिटर्न दाखिल करने को कहा है.
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वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘पहले ही दो महीने का विस्तार दिया जा चुका है. अब करदाताओं को जुलाई के लिए जीएसटीआर-एक रिटर्न दाखिल करने के लिए और विस्तार नहीं दिया जाएगा.’’ मंत्रालय ने कहा कि ऐसे करदाता जिन्होंने जुलाई के लिए जीएसटीआर-एक दाखिल नहीं किया है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे तत्काल इसे दाखिल करें. कोई भी कारोबारी जैसे ही जीएसटीआर-एक रिटर्न 10 अक्तूबर तक दाखिल करता है उसके खरीदार की जीएसटीआर-दो ए वाली प्रविष्टियां स्वत: ही सामने आ जायेंगी. खरीदार जरूरी होने पर अपने जीएसटीआर-दो को संशोधन के बाद अंतिम रूप दें और इनपुट कर क्रेडिट आईटीसी की सुविधा लें.
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यदि करदाता 10 अक्तूबर तक जीएसटीआर-एक दाखिल नहीं करते हैं तो खरीदार को आईटीसी लेने में दिक्कत आ सकती है. मंत्रालय ने कहा है कि माल अथवा सेवाओं के सभी आपूर्तिकर्ता विशेषतौर से बिजनेस से बिजनेस खरीदारी करने वाले अपनी बिक्री के ब्यौरे को जीएसटीआर- एक में भरकर तय तिथि में भेज दें ताकि उनके खरीदार को इनपुट क्रेडिट में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो.