पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव की पत्नी की अपील को मंजूर करते हुए उन्हें जेल में मिलने की दी इजाजत

नई दिल्ली: पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कुलभूषण जाधव और उनके परिवार के लिए अच्छी खबर आई है. वहां की सरकार ने कुलभूषण यादव की पत्नी की अपील को मंजूर करते हुए उन्हें पाकिस्तान की जेल में जाकर पति से मिलने की इजाजत दे दी है. इस बात की जानकारी पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त ने कही है. मालूम हो कि पाकिस्तान ने जासूसी के झूठे आरोप में कुलभूषण जाधव को अपने यहां कैद कर रखा है.

कुलभूषण जाधव को मिल चुकी है मौत की सजा
इससे पहले कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के खिलाफ भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में दी गई दलीलों के जवाब में पाकिस्तान ने अपनी याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने मार्च 2016 में बलूचिस्तान से पकड़ा था और एक सैन्य अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था जिसने उसे जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के झूठे आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. आईसीजे ने पाकिस्तान से कहा था कि वह इस पर अदालत के समक्ष 13 दिसंबर या उससे पहले लिखित जवाब दे जिससे अदालत आगे की कार्यवाही शुरू कर सके.

इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार (5 अक्टूबर) को कहा कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की क्षमा याचिका पर फैसला करने के करीब है. जाधव को जासूसी के आरोप में सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने 46 साल के जाधव को पाकिस्तान के खिलाफ ‘जासूसी एवं विध्वंसक गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता’ के आरोपों को लेकर इस साल अप्रैल में मौत की सजा सुनायी थी.

सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफ्फूर ने संवाददाताओं से कहा, ‘कुलभूषण जाधव की दया याचिका सेना प्रमुख के पास है. एक प्रक्रिया है, हर चीज प्रक्रिया से होकर गुजरती है लेकिन मैं आश्वस्त कर सकता कि यह अंतिम फैसले के करीब है और आपको इसके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा.’ अपीलीय अदालत द्वारा याचिका खारिज करने के बाद जाधव ने जून में पाकिस्तानी सेना प्रमुख के पास दया याचिका भेजी थी. कानून के तहत वह सेना प्रमुख से माफी मांगने के हकदार हैं और इसके खारिज होने पर वह पाकिस्तानी राष्ट्रपति का रुख कर सकते हैं.

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