होनोलुलु (अमेरिका): अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए यात्रा प्रतिबंध को आंशिक रूप से लागू करने की इजाजत दे दी है. नौवीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स का फैसला मुस्लिम बहुलता वाले छह देशों के ऐसे नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाता है जिनका अमेरिकी व्यक्ति या संस्था से कोई ‘वास्तविक’ संबंध नहीं है. यह रोक उन लोगों पर लागू नहीं किया जाएगा जिनका अमेरिकी लोगों या किसी कंपनी या फर्म से सीध संबंध है. हवाई ने यात्रा प्रतिबंध के नए संस्करण पर रोक लगाई है. यह सितंबर में पेश किया गया था. हवाई स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेरिक वाटसन ने इस यात्रा प्रतिबंध को लागू होने से कुछ घंटा पहले इस पर रोक लगा दी थी.
वाटसन ने पाया था कि पूर्व के यात्रा प्रतिबंध की तरह की नया संस्करण भी यह दिखाने में नाकाम रहा है कि किसी देश का नागरिक अमेरिका के लिए सुरक्षा कैसे खतरनाक है? ट्रंप प्रशासन ने यात्रा प्रतिबंधों में कुछ अन्य कारणों से छह मुसलमान बहुलता वाले देशों के अलावा भी कुछ अन्य को जोड़ा है.
सरकार की यह यात्रा प्रतिबंध नीति चाड, ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सीरिया तथा यमन के नागरिकों पर और वेनेजुएला के कुछ सरकारी अधिकारियों और उनके परिवारों पर लागू है. यात्रा प्रतिबंध के खिलाफ यह फैसला पहले हवाई की अदालत ने फिर मरीलैंड की अदालत ने दिया और यह सिर्फ छह मुस्लिम बहुल देशों पर लागू होता है. इस निर्णय का असर उत्तर कोरिया और वेनेजुएला पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वादी ने इसके लिए अपील नहीं की थी.
मैरीलैंड की अदालत का फैसला हवाई की अदालत की तुलना में सीमित है. मैरीलैंड की अदालत प्रतिबंध को उन्हीं लोगों पर लागू करने की इजाजत देती है जिनका अमेरिका से कोई संबंध नहीं है.