नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में केरल के लव जिहाद मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) ने कहा कि केरल में लड़कियों का मनोवैज्ञानिक अपहरण हो रहा है. केरल में कट्टरता और लव जिहाद मामलों के पीछे पूरी एक मशीनरी काम कर रही है. केरल में लव जिहाद के 89 मामले हैं. इस मामले में एनआईए ने कहा कि हादिया की जिस शख्स से शादी हुई है, वह अपराधी है. इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या अपराधी से प्यार करना गुनाह है? सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन करके एक मुसलमान से विवाह करने वाली केरल की महिला के पिता को बेटी को 27 नवंबर तक कोर्ट के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह उस दिन पूर्वाह्न तीन बजे खुली सुनवाई में महिला से बातचीत करेगी.
केरल हाई कोर्ट ने 25 मई को 24 साल की हिंदू महिला हादिया की शादी को रद्द कर दिया था. महिला ने मुस्लिम व्यक्ति से दिसंबर 2016 में शादी की थी. महिला ने शादी के लिए इस्लाम स्वीकार किया था. अदालत ने महिला हादिया को माता-पिता के पास रखने का निर्देश दिया था. महिला के पति शफीन जहां (27) ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इसी पर सुनवाई करते हुए 16 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले की एनआईए जांच के आदेश दिए है.
महिला के पति ने अपनी याचिका में आदेश को ‘भारत में महिला की आजादी का अपमान बताया है.’ जबकि पीड़ित महिला के पिता को कोर्ट में पेश होने का सुप्रीम कोर्ट से आदेश देने का आग्रह करते हुए शफीन के वकील ने दावा किया कि महिला ने अपनी शादी से दो साल पहले ही खुद से इस्लाम कबूल कर लिया था.