एयर इंडिया के नाश्ते में निकला कीड़ा, एयरलाइन को देने होंगे 1 लाख 5000 रुपए

एयर इंडिया के विमान में मिलने वाले नाश्ते में कीड़ा निकलने के मामले में एयरलाइंस को झटका लगा है. इस मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद जिला उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. फोरम ने शनिवार को सुनाए फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ता को मानसिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपए और केस लड़ने का खर्च 5000 रुपए बतौर जुर्माना देना होगा.

जुर्माने की राशि दो महीने के अंदर नहीं देने पर एयरलाइन को 8% ब्याज अतिरिक्त देना होगा. फोरम ने आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर ही भुगतान होना चाहिए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एमके मित्तल की पत्नी डॉ. नीलम मित्तल ने कोलकाता से पार्ट ब्लेयर का हवाई जहाज का टिकट 12,290 रुपए में खरीदा था. फ्लाइट 8 जून, 2008 को 5.30 बजे की थी लेकिन वह 6.30 बजे रवाना हुई. रास्ते में दिए गए नाश्ते में कीड़ा निकला जिसे वापस लेकर दूसरा नाश्ता नहीं दिया गया. इसके लिए उसने फोरम में शिकायत की थी.

एयर इंडिया अपने यात्री को रास्ते में खाना, नाश्ता और पानी देता है. उसका चार्ज टिकट में शामिल रहता है. यात्रा के दौरान डॉ. नीलम को नाश्ते में दक्षिण भारतीय व्यंजन दिया गया था, जिसमें कीड़े की शिकायत की थी.

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