केरल हाई कोर्ट ने गोवा में चल रहे भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मलयाली फिल्म ‘एस दुर्गा’ को दिखाए जानें के आदेश दे दिए हैं. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कुछ दिन पहले फिल्म को इस महोत्सव में प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों की सूची से हटा दिया था.
फिल्म के निर्देशक सनल कुमार शशिधरन ने हाई कोर्ट के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा है कि अदालत का आदेश ‘सिनेमा और लोकतंत्र’ की जीत है. अदालत के इस फैसले का भारतीय पैनोरामा के कई ज्यूरी सदस्यों और केरल फिल्म इंडस्ट्री ने स्वागत किया है.
जज बी विनोद चंद्रन ने निर्देशक सनल कुमार शशिधरन की याचिका स्वीकार करते हुए मंत्रालय को फिल्म को भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 48वें संस्करण में प्रदर्शित करने का निर्देश दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि फिल्म की प्रमाणित प्रति सोमवार से शुरू हुए महोत्सव में प्रदर्शित की जा सकती है.
सूत्रों के मुताबिक, S Durga फिल्म का नाम अब बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ताक्योंकि जूरी के पास जब फिल्म भेजी गयी थी तब उसका नाम Sexy Durga ही था. मंत्रालय ने इस फिल्म को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में नहीं दिखाए जाने के बारे में फिल्म महोत्सव की डायरेक्टर अनुपमा चोपड़ा को 19 सितंबर को चिठ्टी लिखी थी. उसमें कहा गया है कि दुर्गा हिन्दुओं की एक प्रमुख देवी का नाम है और मंत्रालय का मानना है कि अगर इस फिल्म को फिल्म फेस्टिवल में दिखाए जाने की अनुमति दी जाती है तो इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी. वहीं कानून व्यवस्था को लेकर समस्या पैदा हो सकती है.
इस फिल्म को 12 से 18 अक्टूबर 2017 को मुम्बई फिल्म फेस्टिवल में दिखाए जाने की अनुमति नहीं दी गई थी. तब भी मंत्रालय ने ही इस फिल्म को दिखाए जाने के बारे में MAMI (Mumbai Academy of Film Image) के अनुरोध को ठुकरा दिया था .