पति के शव को 8 टुकड़े में काटने वाली बीवी को 30 साल कैद

हरियाणा में झज्जर की एक अदालत ने एक महिला को अपने पति की हत्या कर उसके शरीर के आठ टुकड़े करने के लिए 30 साल कारावास की सजा सुनाई है. सूत्रों ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचएस दहिया ने पिछले साल अप्रैल में झज्जर जिले के असांदा गांव में बलजीत (38) की हत्या करने के मामले में पूजा को सजा सुनाई है.

अदालत ने हालांकि इस मामले में चार अन्य लोगों को बरी करते हुए कहा कि केवल पूजा इस क्रूर हत्या की जिम्मेदार थी. पुलिस जांच में पता चला था कि इस महिला ने अपने पति की हत्या इसलिए की, क्योंकि उसका किसी और व्यक्ति के साथ संबंध था. वह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी. मृतक के भाई ने इस संबंध में केस दर्ज कराया था.

बताया जा रहा है कि बलजीत के भाई कुलजीत ने पिछले साल 26 अप्रैल को पुलिस से अपने भाई के लापता होने की शिकायत की थी. भाई ने दावा किया था कि वह और उसकी बहन अपने भाई के घर गए और जब पूजा से बलजीत के बारे में पूछा तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिए. इस दौरान उसकी बहन को दूसरे कमरे से बदबू आई.

दोनों ने जब छानबीन की तो पता चला कि बदबू वहां रखे सूटकेस से आ रही थी. सूटकेस खोलने पर उन्हें अपने भाई का बगैर सिर का शव मिला. इसके बाद पता चला कि पूजा ने बलजीत को आठ टुकड़ों में काट दिया था. उन्हें घर के अलग-अलग जगहों पर छिपा दिया था. घर के फर्श की खुदाई कर बलजीत के सिर को दफनाया गया था.

अदालत ने मंगलवार को पूजा को दोषी ठहराते हुए उसे 30 साल जेल और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला दिल्ली से लगभग 55 किलोमीटर और चंडीगढ़ से 285 किलोमीटर दूर झज्जर शहर का है. इस मामले में पूजा सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ में पूजा ने अपना अपराध स्‍वीकार कर लिया था.

 

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