नई दिल्ली : यदि आपके पास डेबिट व क्रेडिट कार्ड है और आप उसके माध्यम से ही अपने बिल आदि का भुगतान करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. यदि आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान नहीं भी करते हैं तब भी यह खबर आपके लिए फायदे वाली साबित होगी. नोटबंदी के बाद से सरकार लगातार डिजीटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे रही है. ऐसे में यदि आप भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेमेंट एप के जरिए बिल पेमेंट करते हैं तो आपको फायदा होने वाला है. यदि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेमेंट एप से भुगतान नहीं भी करते हैं तो आप इनसे पेमेंट करना शुरू कर दें.
दरअसल सरकार नई योजना के तहत डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को वस्तु एवं सेवा कर (जीसएसटी- GST) में 2 फीसदी छूट देने की योजना बना रही है. इस प्रस्ताव पर जनवरी में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा हो सकती है. प्रस्ताव के मुताबिक यह छूट केवल बिजनेस टू कंज्यूमर लेनदेन पर ही प्रभावी होगी. यह छूट उन उत्पादों या सेवाओं पर प्रभावी होगी जिनके लिए जीएसटी रेट 3 प्रतिशत या फिर इससे अधिक है.
सरकार की मंशा इस तरह की छूट देकर डिजीटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है. दो प्रतिशत छूट में एक प्रतिशत केंद्रीय जीएसटी और एक फीसदी राज्य जीएसटी होगी. जानकारों के मुताबिक यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इससे औपचारिक अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसके बाद ग्राहक दुकानदारों से डिजिटल भुगतान के विकल्प की मांग करेंगे.
ऐसा होने से कर चोरी की संभावना कम हो जाएगी. आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 10 नवंबर को गुवाहाटी में हुई बैठक में भी यह प्रस्ताव शामिल था लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पाई. यदि काउंसिल की तरफ से इस प्रस्ताव पर मुहर लगी तो डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटकर 16 फीसदी रह जाएगी. सरकार की तरफ से छूट की सीमा तय की जाएगी.
छूट की सीमा प्रति लेनदेन अधिकतम 100 रुपए तक हो सकती है. यानी आप यदि 5000 रुपए या इससे ज्यादा का भुगतान एकमुश्त करते हैं तो आपको इस पर 100 रुपए का सीधा-सीधा फायदा होगा. इस योजना में ग्राहकों के लिए दो कीमतों की पेशकश की जाएगी. इनमें से एक में नकद भुगतान के साथ खरीदारी करने पर सामान्य जीएसटी दर लगेगी और डिजिटल भुगतान पर जीएसटी में 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी.