डेरे की संपत्ति की जांच करने के लिए आयकर विभाग रोहतक की एडीआई की ओर से सीजेएम कोर्ट में दायर याचिका पर फैसला आ गया है. सीजेएम विजय जेम्स की कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जांच की स्वीकृति दे दी है. इसके साथ ही सिरसा पुलिस को दिए गए दस्तावेज आयकर विभाग के सुपुर्द करने के आदेश भी दिए गए हैं.
इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी सीजेएम विजय जेम्स ने की थी. सरकारी वकील आशीष सिंगला पेश हुए थे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीजेएम ने बुधवार को फैसला सुनाने के आदेश जारी किया था. रोहतक से आयकर विभाग की ओर से एडीआई दाताराम भी सीजेएम कोर्ट पहुंचे थे.
उधर, 25 अगस्त को रेप केस में राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा में अहम भूमिका निभाने और दंगे की साजिश करने के मामले में कई अहम खुलासे हुए हैं. इस पूरी साजिश में विपश्यना, आदित्य इंसा और पवन सहित 22 लोगों की डिटेल्स सामने आई है. पुलिस इन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है.
पंचकूला पुलिस ने विपश्यना को कई बार जांच में शामिल होने के लिए बुलाया, लेकिन वह सिर्फ एक बार आई. इस दौरान हनीप्रीत के सामने उस से पूछताछ भी की गई थी. इसमें साफ हो गया था कि मीटिंग में विपश्यना भी मौजूद थी. तबियत का हवाला देकर उसने पुलिस से कुछ समय मांगा, लेकिन सच ये है कि वह पुलिस को जवाब नहीं दे पा रही.
राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह का नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग संबंधी अर्जी पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस मांग को सीबीआई कोर्ट के सामने रखा जाए. सीबीआई कोर्ट ही इस पर फैसला लेगी. इस बारे में अर्जी दायर कर कहा गया कि खट्टा सिंह कई बार अपने बयान बदल चुका है. सच्चाई का पता लगाने के लिए नार्को टेस्ट कराया जाए.
बताते चलें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयकर विभाग की टीम ने रोहतक से सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में दबिश देने के लिए पहुंची थी. असिस्टेंट डायरेक्टर दाताराम के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम डेरे की संपत्ति की जांच करेगी. इस टीम में विभागीय इंस्पेक्टर उपदेश कुमार और संदीप भी शामिल हैं. इससे पहले सीजेएम से इजाजत मिल चुकी है.