नई दिल्‍ली: अनलॉक-3: के दो फैसले को उपराज्यपाल ने किया खारिज,अब क्या करेंगे CM?

सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (Delhi LG Anij Baijal) को अनलॉक-3 में ट्रॉयल के तौर पर दो चीजें खोलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उपराज्यपाल ने उनके दोनों अहम फैसले को खारिज कर दिए.

नई दिल्‍ली: अनलॉक-3 (Unlock-3) को लेकर केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने गुरुवार को गाइडलाइन जारी कर दी. इसे लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (Delhi LG Anij Baijal) को अनलॉक-3 में ट्रॉयल के तौर पर दो चीजें खोलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उपराज्यपाल ने उनके दोनों अहम फैसले को खारिज कर दिए.

अनलॉक-3 के दौरान केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल से दिल्ली में होटल खोलने और ट्रॉयल बेसिस पर एक हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति मांगी थी. राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एलजी अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के दोनों अहम फैसले खारिज कर दिए.

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ‘अनलॉक-तीन’ के दिशा-निर्देशों के तहत रात का कर्फ्यू खत्म करने तथा आतिथ्य-सत्कार गतिविधियों को सामान्य बनाने समेत और आर्थिक गतिविधियों को बृहस्पतिवार को अनुमति देने का फैसला किया. एक बयान के मुताबिक, सरकार ने प्रायोगिक आधार पर सात दिनों के लिए साप्ताहिक बाजार को भी अनुमति देने का फैसला किया है. इस दौरान सामाजिक दूरी और कोविड-19 संबंधी सभी जरूरी प्रावधानों का पालन करना होगा. लेकिन उपराज्यपाल ने साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग को खारिज कर दिया.

केंद्र ने बुधवार को देशभर में ‘अनलॉक-तीन’ के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी. हालांकि, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. ‘अनलॉक-तीन’ के दिशा-निर्देश एक अगस्त से लागू होंगे. बयान में कहा गया कि अनलॉक-तीन के दिशा-निर्देशों के तहत आज लिए गए फैसलों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रात्रि कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया है.

इसमें कहा गया, चूंकि दिल्ली के होटल अब अस्पतालों से जुड़े नहीं होंगे इसलिए दिल्ली सरकार ने होटलों और आतिथ्य सेवा को सामान्य कामकाज की अनुमति देने का फैसला किया है. केंद्र के निर्देश में भी इसकी अनुमति दी गई है. सरकार ने प्रायोगिक आधार पर एक हफ्ते के लिए दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों को सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक काम करने की सोमवार को अनुमति दे दी थी.

बयान में कहा है कि आज फैसला किया गया कि समय सीमा की बाध्यता के बिना भविष्य में रेहड़ी पटरी वालों को काम करने की अनुमति होगी. बयान के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने सामाजिक दूरी और सभी एहतियाती उपायों के पालन के साथ एक सप्ताह के लिए प्रयोग के आधार पर साप्ताहिक बाजारों की अनुमति देने का फैसला किया है.

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