जीएसटी लागू होने के बाद निर्यातक लगातार ये शिकायतें करते आ रहे हैं कि उनका रिफंड इस नई टैक्स नीति के तहत फंस गया है. इसकी वजह से उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है. निर्यातकों को रिफंड क्लेम करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने बुधवार को दो ट्वीट किये. इसमें उन्होंने बताया कि कैसे निर्यातक आसानी से रिफंड क्लेम कर सकते हैं और उन्हें जीएसटीआर फॉर्म में क्या भरना जरूरी है.
वित्त मंत्रालय की तरफ से किए गए ट्वीट के मुताबिक रिफंड क्लेम करने के लिए निर्यातकों को जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3B फॉर्म भरना होगा. वित्त मंत्रालय ने इसके साथ ही यह भी बताया है कि रिफंड के लिए निर्यातकों को चाहिए कि वह जीएसटीआर-3B के साथ जीएसटीआर1 फॉर्म में टेबल नंबर 6 जरूर भरें.
निर्यातकों को आईजीएसटी रिफंड के लिए जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 3 बी और जीएसटीआर-1 का टेबल6ए और कस्टम ईडीआई सिस्टम पर शिपिंग बिल अपलोड करना है.
सरकार ने कहा कि निर्यातक रिफंड क्लेम करते समय फॉर्म भरने के दौरान गलतियां कर रहे हैं. इसकी वजह से लगातार उन्हें रिफंड क्लेम करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं. वित्त मंत्रालय ने कहा कि निर्यातकों को रिफंड जल्दी मिले. इसलिए ही नई व्यवस्था लाई गई है.