केंद्र सरकार ने जुलाई के जीएसटीआर-2 के रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख 30 नवंबर और जीएसटीआर-3 की तारीख बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है।
जीएसटीआर-2 या खरीद रिटर्न का बिक्री के रिटर्न जीएसटीआर-1 जैसा होना आवश्यक है। पहले जीएसटीआर-2 की अंतिम तारीख 31 अक्तूबर और जीएसटीआर-3 की तिथि 11 नवंबर थी। जीएसटीआर-1 की अंतिम तिथि एक अक्तूबर थी।
जुलाई का जीएसटीआर-1 रिटर्न करीब 46.54 लाख कारोबारियों ने भरा है। समयसीमा बढ़ने से 30.81 लाख करदाताओं को जीएसटीआर-2 भरने में मदद मिलेगी। दरअसल, कारोबारी जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर जीएसटीआर-2 भरने के दौरान मैचिंग इनवायस जैसी समस्याओं का सामना कर रहे थे। अभी 12 लाख ने जीएसटीआर-2 भरा है।
कंपनियां जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर जीएसटीआर-2 भरने में बिलों के मिलान में समस्याओं की शिकायत कर रही हैं। जीएसटीआर-2 भरने का यह पहला महीना है।
रिटर्न फाइल करने करने की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने से कंपनियों को राहत मिलेगी। साथ ही जीएसटीएन अपने पोर्टल को और बेहतर बना सकता है।
जुलाई महीने के लिये शनिवार तक करीब 12 लाख कंपनियों ने जीएसटीआर-दो रिटर्न भरे।