नई दिल्ली: 1.76 लाख करोड़ रुपये के 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के छह साल बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पहले केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील आरोप साबित करने में असफल रहे. इस मामले में डीएमके नेता ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी समेत 19 आरोपी हैं. सभी आरोपी कोर्ट परिसर में मौजूद है. अदालत ने सभी आरोपियों को पहले ही आज अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया था. कोर्ट में इस फैसले से पहले लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी.
ये घोटाला यूपीए सरकार के दौरान हुआ था. सीबीआई के विशेष जज पी सैनी द्वारा 2जी घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज अलग-अलग मामलों में फैसले सुनाए जाने की उम्मीद है. 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सुनवाई छह साल पहले 2011 में शुरू हुई थी जब अदालत ने 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे. जिन आरोपों में आरोप तय किए गए हैं उनमें छह महीने से उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है.