विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी-स्पीकर के काम में दखल ने दे कोर्ट

विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. दरअसलल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 24 जुलाई पायलट गुट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश दिया है.

नई दिल्ली: राजस्थान में जारी सियासी उठापटक अभी तक थमी नही हैं. विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. दरअसलल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 24 जुलाई पायलट गुट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. ऐसे में अब स्पीकर सीपी जोशी का बयान सामने आया है. उनका कहना है कि किसी विधायक को अयोग्य घोषित करने अधिकार स्पीकर का है. स्पीकर के फैसले में कोर्ट दखल नहीं दे सकता. स्पीकर को अधिकार है कि वो विधायकों को नोटिस दे सकता है.

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