दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि चार नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन लागू होगा। इसमें दूसरे राज्यों की गाड़ियों भी दायरे में आएंगी।
दिल्ली सीएम ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के मंत्री इस दायरे से बाहर होंगे। वहीं,दो पहिया वाहनों को भी छूट मिलेगी।
ऑड ईवन के दौरान मरीजों को ले जाने वाले वाहनों को भी रोका नहीं जाएगा। वहीं, नियम तोड़ने पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘ऑड-ईवन सुबह आठ बजे से लेकर रात आठ बजे तक ही लागू होगा। रविवार को लोगों को इससे राहत मिलेगी।’ राजधानी में ऑड ईवन के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सीजेआई, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यसभा और लोकसभा में नेता विपक्ष, मुख्यमंत्रियों आदि की गाड़ियों को छूट मिलेगी। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को छूट नहीं मिलेगी।
Important announcement regarding Odd-Even & Pothole-free Delhi
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Posted by Arvind Kejriwal on Wednesday, October 16, 2019
दूसरे राज्यों से दिल्ली में आने-जाने वाली गाड़ियों पर भी यह नियम लागू होगा। यानी, अगर किसी की गाड़ी गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव में रजिस्टर्ड है और सीएनजी से चलती है, तो भी उसे छूट नहीं मिलेगी।
ऑफिस आने-जाने वाले लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो, इसके लिए सीएम ने कार पूलिंग करने और पब्लिक ट्रांसपॉर्ट के इस्तेमाल की अपील की है। सरकार ने डीटीसी से 2 हजार प्राइवेट बसें भी हायर करने के लिए कहा है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला कार चालकों को ऑड-ईवन के दौरान छूट रहेगी लेकिन यह छूट तभी मान्य होगी, जब गाड़ी में सभी महिला यात्री हों या फिर 12 साल तक का कोई किशोर या उससे कम उम्र का कोई बच्चा बैठा हो।
अगर गाड़ी कोई महिला चला रही है, लेकिन साथ में कोई पुरुष सवार है, तो उसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। सूत्र बताते हैं कि नए मोटर वीइकल ऐक्ट के प्रावधानों के तहत इस बार ऑड-ईवन के दौरान नियम तोड़नेवालों पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।