बॉम्बे हाईकोर्ट-आज आर्यन खान को मिली जमानत की शर्तें बताएंगे जज

आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल गई है और वो अब जेल से बाहर आएंगे। मगर उससे पहले आज जज ये बताएंगे कि आर्यन खान को जमानत किन शर्तों पर मिलेगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को गुरुवार को जमानत दे दी। 25 दिन बाद आर्यन खान को इस केस में जमानत मिली है। मुंबई के तट से एक क्रूज़ जहाज पर दो अक्टूबर को छापेमारी के बाद एनसीबी ने अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन को गिरफ्तार किया था। इस मामले ने कई विवादों को जन्म दिया तथा केंद्रीय एजेंसी और उसके अधिकारी भी उनमें घिर गये। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी आर्यन कल ऑर्थर रोड जेल से नहीं निकल पाएं क्योंकि अदालत ने जमानत देते हुए जो शर्तें लगायी हैं, उससे संबंधित प्रभावी आदेश अदालत ने अब तक दिया नहीं है। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्बरे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी। न्यायमूर्ति साम्बरे ने कहा ‘‘सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। मैं कल शाम (शुक्रवार) तक विस्तृत आदेश दूंगा।’’ आर्यन के वकीलों ने नगद जमानत देने की अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा। न्यायमूर्ति साम्बरे ने कहा ‘‘मैं कल भी आदेश दे सकता था, लेकिन मैंने यह आज दिया।’’

आर्यन के वकीलों की टीम अब उनकी आज या फिर कल तक रिहाई के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करेगी।

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