अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की CBI जांच होगी, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला
मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजनीति में सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के आए फैसले से बड़ा मोड़ आ सकता है. मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) की याचिका पर हाई कोर्ट ने गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर लगे वसूली के आरोप की सीबीआई जांच करने की संस्तुति प्रदान कर दी है. इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई 15 दिनों के भीतर जांच की प्राथमिक रिपोर्ट भी अदालत में सौंपने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि परमबीर सिंह ने अपने तबादले को रद्द करने समेत गृह मंत्री पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई (CBI) जांच कराने की याचिका दायर की थी.
परमबीर सिंह की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर हुई है, पुलिस से जांच से अपील की गई थी. कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगाए गए हैं, वह ही राज्य के गृह मंत्री हैं. ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं. इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई को शुरुआती जांच करनी चाहिए, जिसमें सभी को सहयोग करना होगा. 15 दिनों के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी. अगर सीबीआई की रिपोर्ट में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है, तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी.
#NewAlert: Bombay HC asks #CBI to start preliminary inquiry within 15 days into corruption allegations of former Mumbai Police Commissioner #ParamBirSingh against #Maharashtra HM #AnilDeshmukh pic.twitter.com/4a42Mkommr
— DD News (@DDNewslive) April 5, 2021
पसंद आया तो—— कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव व् कमेंट्स जुरूर करे और शेयर करें
आईडिया टीवी न्यूज़ :- से जुड़े ताजा अपडेट के लिए हमें फेसबुक यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो लाइक करें