अगर अब तक आप कम जुर्माने की राशि को लेकर बेपरवाह होकर यातायात नियमों का उल्लंघन करते थे या फिर यातायात निमयों को नजरअंदाज करते थे तो इस बार सावधान हो जाइए। आज यानी 1 सितंबर से अगर आप किसी भी यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको पहले की अपेक्षा करीब पांच से सौ गुणा तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। नए वाहन एक्ट में नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि इतनी ज्यादा रखी गई है कि अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपके जेब पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। एक सितंबर से अगर नाबालिग कार चलाते पकड़े गए तो वाहन मालिक को तीन साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। वहीं कार चलाने वाले नाबालिग को 500 रुपए की जगह अब 25 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।
आज से बदल गए ट्रैफिक नियम: अब ट्रैफिक चालान कटा तो पड़ेगी दोहरी मार
एक सितंबर से लागू हुए नए वाहन एक्ट को सख्त बनाते परिवहन विभाग ने यातायात नियम का उल्लंघन रोकने की कोशिश की है। सड़क सुरक्षा प्रवर्तन विभाग ने नए वाहन एक्ट में जुर्माना की राशि पांच से सौ गुणा तक बढ़ा दी है। पहली बार एक्ट में किए गए प्रावधान के इमरजेंसी वाहन को गुजरने के लिए रास्ता नहीं देने वाले से दस हजार रुपए जुर्माना वसूलने के लिए कहा गया है। गति सीमा तोड़ने पर 400 रुपये की जगह अब एक हजार और मध्यम श्रेणी के कमर्शियल वाहन के लिए दो हजार रुपये जुर्माना वसूलने का नियम बनाया है।
आज से ट्रैफिक नियम तोड़ा तो भरना होगा भारी जुर्माना
एक नजर प्रावधानों और उसके जुर्माने की राशि पर
उल्लंघन पहले अब
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 1,000 5,000
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 1,000
बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग 1,000 2,000
ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात 1,000 5,000
ड्रंकन ड्राइविंग 500 10,000 छह माह जेल (पहली बार) 15,000 दो साल जेल (दूसरी बार)
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 500 10,000
दुपहिया पर ओवरलोडिंग 100 2,000 (तीन साल के लिए लाइसेंस निलंबन)
पांच गुणा अधिक जुर्माना वसूला जाएगा
बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट पर अब एक हजार की जगह दो हजार और बिना ड्रायविंग लायसेंस के पकड़ाने पर पांच गुणा अधिक पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। बिना इंश्योरेंस के एक हजार की जगह दो हजार, गति सीमा तोड़ने पर 400 की बजाय एक हजार रुपये, बिना सीट वेल्ट के 300 की जगह एक हजार, गलत पार्किंग पर 100 की जगह 500 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
आज से नियमों का पालन करें वरना भरें भारी जुर्माना
तीन माह के लिए लाइसेंस होगा निलंबित:
अगर बिना हेलमेट पहने बाइक, स्कूटर, स्कूटी, बुलेट सहित अन्य दोपहिया वाहन चलाते पकड़ाए तो आपकी वाहन की लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित की जा सकती है। नए एक्ट मुताबिक बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते पकड़ाने पर जुर्माना राशि 100 रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए कर दिया है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पकड़ाने पर एक हजार की जगह पांच हजार जुर्माना भरना पड़ेगा।
वाहन चलाने के दौरान सेल्फी लेना पड़ेगा महंगा
वाहन चलाने के दौरान सेल्फी लेने की गलती करना अब महंगा पड़ेगा। दुर्घटना को आमंत्रित करने वाली इस गलती को छुड़ाने के लिए वाहन चालकों से दो हजार जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है।वाहन चलाने के दौरान फोन पर बातचीत करते पकड़ाने पर एक हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।