सरकार की ओर से मंगलवार को संसद में बताया कि कानून समिति की सहमति से सीएए से जुड़े कानून को तैयार करने के लिए 9 जुलाई का वक्त और बढ़ा दिया है.
नई दिल्ली: नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) को संचालित करने के लिए नियम तैयार करने का काम जारी है. यह जानकारी गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने दी है. दरअसल, सरकार की ओर से मंगलवार को संसद में बताया कि कानून समिति की सहमति से सीएए से जुड़े कानून को तैयार करने के लिए 9 जुलाई का वक्त और बढ़ा दिया है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है.
मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीएए-19 को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और 20 जनवरी, 2020 से यह अमल में आया. उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, संशोधित नागरिकता कानून-2019 के तहत नियमों तैयार किया जा रहा है. लोकसभा एवं राज्यसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों के लिए अवधि भी बढ़ाकर क्रमश: नौ अप्रैल और नौ जुलाई कर दी गई है ताकि सीएए के तहत नियमों को तैयार किया जा सके.
बता दें कि 2019 दिसंबर में केंद्र सरकार ने विवादित सीएए को संसद से मंजूरी दी थी. इस कानून के तहत मुस्लिम को छोड़कर बाकी अल्पसंख्यकों को नागरिकता में सहूलियत देने का प्रावधान था. इसके बाद सरकार ने संकेत दिया था कि पूरे देश में एनआरसी भी लागू होगा. लेकिन संसद से कानून पास होने के बाद पूरे देश में बहुत हिंसक आंदोलन हुआ.
दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा दंगा हुआ. अंतरराष्ट्रीय सवाल भी उठे. खासकर बांग्लादेश ने इसपर आपत्ति जतायी. इनके बीच सरकार ने संसद से कानून पास होने के बाद भी उसका ड्रफ्ट बनाया. सूत्रों के अनुसार अब सरकार इसमें किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है और पर्याप्त विचार के बाद इसक ड्राफ्ट लाना चाहती है.
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— DD News (@DDNewslive) February 3, 2021
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