नई दिल्ली : केंद्र सरकार की तरफ से आम आदमी को राहत मिलने वाली खबर आ रही है. विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को अब 31 मार्च 2018 तक लिंक किया जा सकेगा. इस बारे में केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में आधार की अनिवार्यता को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान यह बात कही. इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन को बढ़ाया जाएगा. लेकिन सरकार ने साफ किया कि 31 मार्च तक केवल उन लोगों को ही आधार लिंक करने से छूट दी जाएगी, जिनके पास 31 दिसंबर तक आधार नहीं होगा.
आपको बता दें कि अभी तक सरकार की अधिकतर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर 2017 तक आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी था. गुरुवार को भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने यह बात बताई गई थी.
शीर्ष अदालत में अटॉर्नी जनरल ने यह भी साफ किया कि मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने की अंतिम तिथि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 6 फरवरी ही रहेगी. सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि अब इस पर काफी आगे बढ़ा जा चुका है.
केस की सुनवाई के दौरान आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से मामले को तेजी से निपटाने की भी मांग की. आपको बता दें कि पिछले दिनों आधार की अनिवार्यता पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच गठित करने का आदेश दिया था. आगे पढ़िए किन सेवाओं से आपको आधार लिंक कराना होगा.
पैन कार्ड
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखरी तारिख 31 दिसंबर 2017 है. पहले अंतिम तारीख 31 अगस्त थी, लेकिन सरकार ने इसे 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दिया है. यदि आपने पैन कार्ड से आधार लिंक नहीं किया तो आपको आयकर भरने में परेशानी आ सकती है.
बैंक अकाउंट
बैंक खाते से आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है. यदि आपने तय समय तक अकाउंट से आधार लिंक नहीं किया तो आपका खाता डिएक्टिवेट किया जा सकता है.
म्यूचुअल फंड/स्टॉक
यदि आपने म्यूचुअल फंड में इनवेस्ट किया है तो आपको 31 दिसंबर 2017 से पहले म्यूचुअल फंड/स्टॉक को आधार से लिंक कराना होगा. यदि आपने आधार लिंक नहीं किया तो म्यूचुअल फंड/स्टॉक का अकाउंट नॉन ऑपरेशनल कर दिया जाएगा.
इंश्योरेंस पॉलिसी
यदि आपने भी कोई एलआईसी या अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो इसे आप 31 दिसंबर 2017 तक लिंक करा लें. यदि आपने तय तिथि तक इंश्योरेंस पॉलिसी को आधार से लिंक नहीं कराया तो इंश्योरेंस पॉलिसी इनएक्सेसेबल हो जाएगी.
पोस्ट ऑफिस स्कीम
किसी भी तरह की पोस्ट ऑफिस स्कीम को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है. इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करने पर आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है.
सरकारी सेवा/एलपीजी, पेंशन
समाजिक कल्याण सेवा/एलपीजी, पेंशन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 है. यदि आपने आधार लिंक नहीं कराया तो आप योजना के तहत मिलने वाले लाभ का फायदा नहीं उठा पाएंगे.
गौरतलब है कि उपरोक्त सभी योजनाओं से 31 मार्च 2018 तक आधार लिंकिंग की सुविधा केवल उन्हीं लोगों को दी गई है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है. आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट विभिन्न योजनाओं और सेवाओं को आधार से जोड़ने के केंद्र सरकार के कदम पर रोक की मांग करने वाली अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अगले सप्ताह संविधान पीठ गठित करेगा.