जिन 38 दोषियों को सजा सुनायी जानी है उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं जबकि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं।
- जेल प्रशासन सभी 38 दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में पेशी का प्रबन्ध करेगा
- रिम्स में लालू प्रसाद के अलावा डॉ. केएम प्रसाद तथा यशवंत सहाय भर्ती हैं
- रिम्स में भर्ती तीनों दोषियों को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश करने के लिए लैपटॉप की व्यवस्था
रांची: चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिए गए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को यहां की विशेष सीबीआई अदालत सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सजा सुनायेगी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस के शशि ने 15 फरवरी को इन सभी को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी।
सीबीआई के विशेष अभियोजक बीएमपी सिंह ने रविवार को बताया कि विशेष अदालत ने शनिवार को निर्देश दिया कि 15 फरवरी को दोषी करार दिए गए 41 आरोपियों में से अदालत में पेश हुए 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सजा सुनायी जाएगी। उन्होंने कहा कि तीन अन्य दोषी 15 फरवरी को अदालत में उपस्थित नहीं हो सके थे जिसके चलते अदालत ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सिंह ने बताया कि जिन 38 दोषियों को सजा सुनायी जानी है उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं जबकि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं।
सीबीआई के विशेष अभियोजक ने बताया कि जेल प्रशासन सभी 38 दोषियों की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेशी का प्रबन्ध करेगा। उन्होंने बताया कि रिम्स में लालू प्रसाद के अलावा डॉ. केएम प्रसाद तथा यशवंत सहाय भर्ती हैं। बिरसा मुंडा कारागार के अधीक्षक हामिद अख्तर ने बताया कि रिम्स में भर्ती तीनों दोषियों को अदालत में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पेश करने के लिए लैपटॉप की व्यवस्था की गई है।
सिंह ने बताया कि अदालत सोमवार को दोपहर 12 बजे सजा सुनाना शुरू करेगी। सिंह ने बताया कि अदालत ने लालू प्रसाद यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया है। उन्होंने बताया कि इन धाराओं में लालू प्रसाद यादव को सात वर्ष तक की कैद हो सकती है। इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे।
चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में 14 वर्ष तक की सजा पा चुके लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Biden, Putin accepted 'the principle' of summit proposed by Macron amid Ukraine situation: Elysee Palace
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— ANI Digital (@ani_digital) February 21, 2022
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