पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाषणों का टेलीविजन चैनलों पर प्रसारण रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर पाकिस्तान की एक अदालत सोमवार को सुनवाई करेगी. कुछ दिन पहले ही पीएमएल-एन नेता शरीफ ने लंदन से देश की शक्तिशाली सेना पर निशाना साधते हुए बयान दिये थे.
इस्लामाबाद: पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाषणों का टेलीविजन चैनलों पर प्रसारण रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर पाकिस्तान की एक अदालत सोमवार को सुनवाई करेगी. कुछ दिन पहले ही पीएमएल-एन नेता शरीफ ने लंदन से देश की शक्तिशाली सेना पर निशाना साधते हुए बयान दिये थे. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार पाक नागरिक आमिर अजीज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और 70 वर्षीय शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पेमरा) के अध्यक्ष और अन्य को प्रतिवादी बनाया है. मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्ला ने अगली सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तारीख तय की.
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दलील दी कि भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने हालिया भाषणों में, खासतौर पर 20 सितंबर को सभी दलों के सम्मेलन में वीडियो लिंक से अपने भाषण में देश की संस्थाओं की छवि खराब की. उन्होंने दलील दी कि किसी ‘दोषी’ के भाषण के मीडिया में प्रसारण की अनुमति नहीं दी जा सकती. याचिकाकर्ता ने कहा कि शरीफ को अदालत से दोषी ठहराया गया है और वह मीडिया से बात नहीं कर सकते. पनामा पेपर मामले में खुलासे से उपजे भ्रष्टाचार और धनशोधन के आरोपों में शरीफ को पहले ही सात साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है. पिछले महीने एक अदालत ने उनके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. शरीफ लंदन में इलाज करा रहे हैं.
#German police on Sunday arrested a man who attacked and seriously injured a Jewish citizen near a synagogue in the northern town of Hamburg pic.twitter.com/MYmaWeLn0p
— DD News (@DDNewslive) October 4, 2020
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