नई दिल्ली: आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. सरकार की ओर से तय समयसीमा इस दिन खत्म हो जाएगी. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि आधार लिंक कराते समय क्या नहीं करना चाहिए. क्योंकि, अगर गलती हुई तो आधार लिंक होगा. जून में जारी नोटिफिकेशन में सरकार ने यह साफ किया था कि हर किसी को 31 दिसंबर 2017 तक अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा लेना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर आपको ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत हो सकती है या फिर आपका खाता बंद भी किया जा सकता है. इसी के चलते कई लोग अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा चुके हैं लेकिन कई मामलों में आधार लिंकिंग फेल हो रही है.
डिटेल्स मैच नहीं होने पर दिक्कत
हाल ही में ज्यादातर लोग चाहते हुए भी अपना आधार बैंक खाते से लिंक नहीं करा पाए. उनकी लिंकिंग फेल हो गई. दरअसल, ऐसी कई शिकायतें आ रही हैं कि बैंक खाते की मौजूदा डिटेल्स और आधार की डिटेल्स मैच नहीं हो रही हैं. इसलिए जरूरी है कि आप ये जान लें कि कौन सी डिटेल्स मैच नहीं होने पर अकाउंट से आधार लिंकिंग फेल हो रही है और इसके लिए क्या करना होगा.
नाम में गड़बड़ी
अगर आधार कार्ड पर मौजूद नाम और बैंक अकाउंट में मौजूद नाम अलग-अलग हैं तो आपका आधार अकाउंट से लिंक नहीं होगा.
जन्मतिथि मैच न हो
अगर बैंक अकाउंट की डिटेल्स में मौजूद जन्मतिथि और आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि में अंतर है तो भी आपका आधार खाते से लिंक नहीं होगा.
अगर आपके घर का पता आधार और बैंक अकाउंट में अलग-अलग है तो भी आपको आधार लिंक कराने में दिक्कत आ सकती है.अगर आधार डिटेल्स में गलती है तो आपको इसे सही कराने के लिए आधार सेंटर पर आधार डिटेल्स करेक्शन फॉर्म भरना होगा. आधार डिटेल्स में पता गलत है तो इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन या बाईपोस्ट ठीक कराया जा सकता है लेकिन बाकी की डिटेल्स में करेक्शन के लिए आपको आधार सेंटर जाना होगा. वहीं, अगर आपके बैंक अकाउंट में डिटेल्स गलत हैं तो आपको बैंक में जाकर अपने खाते की डिटेल्स सही करानी होंगी. इसके लिए भी आपको फॉर्म भरना होगा.