जमानत मिलने पर भी तिहाड़ में बंद कैदी, दिल्ली सरकार को नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को उस अर्जी पर यथास्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा जिसमें दावा किया गया है कि 300 से अधिक विचाराधीन कैदी जमानत मिलने के बाद भी तिहाड़ जेल में बंद हैं. अदालत ने सरकार से कल रिपोर्ट पेश करने को कहा है जिसमें कैदियों के नाम, जिन मामलों में वे फंसे हैं या दोषी ठहराए गए हैं, उनका ब्योरा, जमानत या सजा पर अदालत का विवरण और उन्हें रिहा करने के कारण आदि का उल्लेख हो.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने एक याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी.

अदालत ने तिहाड़ जेल के पूर्व अधीक्षक सुधीर यादव को इस मामले में उसकी सहायता के लिए अदालत मित्र नियुक्त किया.

वकील अजय वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि न्यायिक जमानत आदेश के बाद भी 326 कैदी मुचलका नहीं जमा कर पाने की वजह से रिहा नहीं किये गये हैं.

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