सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (P Chidambaram) को अंतरिम संरक्षण के लिए संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा.
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram)की पुलिस हिरासत गुरुवार तक के लिए बढ़ा दी गई है. हालांकि उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा. सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पी. चिदंबरम को अंतरिम संरक्षण के लिए संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा. साथ ही आदेश दिया कि उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाए और अगर ट्रायल कोर्ट उसकी जमानत याचिका खारिज करता है, तो उनकी सीबीआई हिरासत गुरुवार तक बढ़ाई जाएगी.
अदालत में चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह 74 साल के व्यक्ति हैं, उन्हें घर में नजरबंद कर दिया, किसी को कोई क्षति नहीं होगी.
पी चिदंबरम आज सीबीआई (CBI) मामले में निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करेंगे. अगर निचली अदालत से चिदम्बरम को जमानत नहीं मिलती है, तो निचली अदालत पी चिदंबरम को सीबीआई रिमांड की रिमांड में भेजा जाएगा. मामले की अगली सुनवाई 5 सितम्बर को होगी. गुरुवार को कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा. उसी दिन चिदम्बरम की रिमांड खत्म होगी.