INX मीडिया केस: चिदंबरम कि खारिज हुई जमानत याचिका

आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरअसल उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार हुए पी चिदंबरम ने 11 सितंबर को जमानक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज खटखटाया था। उन्होंने मामने में 14 दिनों की न्यायिक हिरासक के सीबीआई के आदेश को चुनौती दी है।

चिदंबरम की जमानत को लेकर उनके खिलाफ अदालत में बहस कर रहे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जमानत देने पर पूर्व वित्त मंत्री के फरार होने का रिस्क है। उन्होंने कहा कि गंभीर मामले में फंसे होने के चलके संभावना है कि जमानत मिलते ही चिदंबरम देश छोड़कर फरार हो जाएं क्योंकि उनके पास किसी बाहरी देश में रहने के लिए काफी पैसा है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 2007 में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रूपए के विदेशी निवेश की मंजूरी देने में हुईं कथित अनियमितताओं को लेकर 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद ही प्रवर्तन निदेशालय ने 2017 में धन शोधन का मामला दर्ज किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 अगस्त को भी खारिज कर दी थी।

    ssss

    Leave a Comment

    Related posts