दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को संजय सिंह ने चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था.
नई दिल्ली: कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका मिला. हाईकोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया. संजय सिंह के वकील ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसको कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. फिलहाल, उनके ऊपर ट्रायल कोर्ट का आदेश लागू रहेगा. संजय सिंह ने अनपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई रिमांड को भी चुनौती दी थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की.
ईडी ने हाईकोर्ट में अपनी दलील में कहा कि दिल्ली शराब नीति में संजय सिंह की भूमिका संदिग्ध है. उन्होंने शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया है. इसके बदले उन्हें दूसरे तरीके राशि भी मुहैया कराई गई है. संजय सिंह ने कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था. इसके बाद हाईकोर्ट ने सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी.
बता दें कि 4 अक्टूबर को ईडी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर छापेमार कार्रवाई की थी. कार्रवाई के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. 5 अक्टूबर को उन्हें 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था. उनकी रिमांड 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी.
Delhi High Court dismisses Aam Aadmi Party leader and Rajya Sabha MP Sanjay Singh's plea challenging his remand and arrest in the alleged liquor scam case.
(file pic) pic.twitter.com/BdytKoEBJ9
— ANI (@ANI) October 20, 2023
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