देश की अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने के लिए लॉकडाउन में ढील के तहत कृषि, निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, एसईजेड और ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों समेत कुछ अन्य क्षेत्रों को 20 अप्रैल से काम शुरू करने की अनुमति होगी।
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को जारी दिशा-निर्देश के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए 20 अप्रैल से काम शुरू करने की अनुमति होगी। हालांकि, तीन मई तक सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे ।
केन्द्र सचिव ने सभी राज्य के चीफ सेक्रेटरी के लिखा
समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भेजे पत्र में संशोधित दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। भल्ला ने अपने आदेश में कहा, ”अगर बंद संबंधित किसी भी नियम का उल्लंघन किया गया तो संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत जिन गतिविधियों को अनुमति दी गई है उन्हें तत्काल वापस ले लिया जाएगा। सरकारी और निजी क्षेत्रों में सभी संस्थाएं तथा जनता दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।
लगातार दूसरे दिन बुधवार को देश में संक्रमण के 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए । देश में 40 दिनों के लॉकडाउन की अवधि तीन मई को खत्म होगी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 12,000 के पार पहुंच गयी और मृतकों की संख्या 400 के करीब पहुंच चुकी है।
हम सरकार से अपील करते हैं कि इस संकट में आपातकाल राशन कार्ड जारी किए जाएँ।ये उन सभी के लिए हों जो इस लॉकडाउन में अन्न की कमी से जूझ रहे हैं।लाखों देशवासी बिना राशन कार्ड के PDS का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।अनाज गोदाम में सड़ रहा है जबकि सैकड़ों भूखे पेट इंतज़ार कर रहे हैं।अमानवीय!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 15, 2020
3 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर तीन मई तक करने की घोषणा मंगलवार को की। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले 24 मार्च को 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को एलान किया कि देश के चयनित इलाकों में 20 अप्रैल से चुनिंदा आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।
देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना/चेहरा ढकना अनिवार्य कर दिया गया है और सभी कामकाजी स्थानों पर शरीर के तापमान की जांच के लिए पर्याप्त बंदोबस्त होंगे और सैनेटाइजर्स मुहैया कराए जाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बनाया गया है और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू किये गए हैं।
Rahul Kulkarni (a journalist with a TV channel) has been arrested in connection with yesterday's gathering in Bandra. He is accused of spreading misinformation about trains being restarted. He'll be produced before Court tomorrow: Abhishek Trimukhe DCP (Zone IX), Mumbai Police pic.twitter.com/AAsgLG7EBN
— ANI (@ANI) April 15, 2020
कोरोना से अब तक 392 की मौत
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार शाम से 39 मौतों के साथ मृतकों की संख्या 392 हो गई है । संक्रमित लोगों की संख्या बुधवार को बढ़कर 11,933 हो गयी । उपचार के बाद 1343 लोग ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को संक्रमण के सबसे ज्यादा 1463 मामले सामने आए थे। विभिन्न राज्यों से मिली खबरों के आधार पर पीटीआई-भाषा की तालिका के मुताबिक संक्रमित लोगों की संख्या 12,220 है और 1,373 लोग ठीक हो चुके हैं ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की अधिकता वाले 170 हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की है। इसके अलावा संक्रमण के प्रभाव वाले 207 ऐसे जिले भी चिन्हित किये गये हैं, जो हॉटस्पॉट तो नहीं हैं लेकिन संक्रमण की वृद्धि दर को देखते हुये ये जिले संभावित हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखे जा सकते हैं।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव प्रीति सुदन ने कहा कि जिन जिलों में हॉटस्पॉट हैं, उनमें बीमारी नियंत्रण योजना लागू करने की जरूरत हैं। साथ में राज्य पुष्ट मामलों की संख्या दोगुनी होने के आधार पर हॉटस्पॉट की पहचान करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अबतक बीमारी का सामुदायिक संचरण नहीं हुआ है।
20 अप्रैल तक सभी जिलों में सख्ती से हो लॉकडाउन का पालन
मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिये लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये जाने के बाद सरकार की आगामी रणनीति का खुलासा करते हुये यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल तक देश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण को रोकने के उपायों का सख्ती से पालन और आकलन सुनिश्चित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश:#COVID19 के वक्त नोएडा में एक कपड़ा निर्माता कंपनी PPE किट बना रही है।रोशन वैद्य,पैरागन एपरेल्स के MDने बताया:हम स्पोर्ट्स वियर बनाते थे और उसका निर्यात करते थे। जिन मशीनों से स्पोर्ट्स वियर बनाते थे उनसे PPE किट भी बन सकती है।हम प्रोडक्शन 5000-6000तक लेकर जा रहे हैं pic.twitter.com/tYkyhIKL6r
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 15, 2020
अग्रवाल ने देश में सामुदायिक संक्रमण की स्थिति से इंकार करते हुये कहा कि कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर संक्रमित मरीजों की संख्या 15 से अधिक पायी गयी है। इन इलाकों को पृथक ‘क्लस्टर की श्रेणी में रखते हुये स्थानीय प्रशासन से क्लस्टर आधारित संक्रमण मुक्त सघन अभियान चलाने को कहा गया है।
उन्होंने कहा कि क्लस्टर के अलावा जिले के सर्वाधिक संक्रमण प्रभावित इलाकों में मरीजों की शीघ्र पहचान करने के लिये घर घर जाकर सर्वेक्षण करने को कहा गया है। इसके तहत जिले के स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के अधिकारी घर घर जाकर खांसी, बुखार और सांस की तकलीफ वाले मरीजों की पहचान कर यह सुनिश्चित करेंगे कि इनमें कोरोना वायरस का संक्रमण तो नहीं है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद(आईसीएमआर) से मिले आंकडों के मुताबिक 14 अप्रैल तक 2,44,893 नमूनों की जांच हुई । इससे एक दिन पहले तक 2,17,554 नमूनों की जांच हुई थी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों के साथ बैठकें की ।
स्वरोजगार से जुड़े कामगारों को 20 अप्रैल से मिल सकती है अनुमति
गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वरोजगार से जुड़े कामगारों जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को 20 अप्रैल से अनुमति दी जाएगी। लोगों की अंतरराज्यीय, अंतरजिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी।
सीमित पहुंच वाले एसईजेड में स्थित विनिर्माण, औद्योगिक इकाइयों, निर्यात आधारित इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक शहरों को 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति होगी। दिशानिर्देश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी।
सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे। इसके अनुसार, राजमार्गों पर चलने वाले ढाबे, ट्रक मरम्मत की दुकानें, सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर 20 अप्रैल से खुलेंगे। कृषि औजार की दुकानें, इसके अतिरिक्त पुर्जे, इसकी आपूर्ति श्रृंखला, मरम्मत, कृषि औजार से संबंधित ‘कस्टम हायरिंग सेंटर्स 20 अप्रैल से खुले रहेंगे।