लॉकडाउन5.0: कंटेनमेंट जोन को छोड़ सभी चीजों को खोलने की इजाजत

कोरोना वायरस महामारी को रोकने केसरकार ने कोरोना लॉकडाउन पर अगले एक महीने के लिए जारी की नई गाइडलाइन शनिवार को जारी की है। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी गई है जबकि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की इजाजत नहीं होगी।

लिए देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 4.0 दो दिन बाद यानी 31 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी ढील दी गई और कई फैसले राज्यों पर छोड़ दिए गए थे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने पर उनके विचार-विमर्श किया था। लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति से महज तीन दिन पहले गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत की।

पहले चरण में खुलेगी ये चीजें 

पहले चरण में सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी. सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी.

दूसरे चरण में शैक्षिणक संस्थान खोले जाएंगे 

दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे.

तीसरे चरण में इंटरनेशल फ्लाइट्स और इन चीजों को खोलने पर होगा विचार

तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा .

रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक निकलना होगा बैन

गृहमंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी.

कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा

गृहमंत्रालय ने आगे बताया कि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.

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