उद्धव ठाकरे ने कंटेटमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की भी अनुमति दी है।
मुंबई. पूरे देश में कल से लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू हो जाएगा। इस चरण में केंद्र सरकार ने कई तरह की छूटें दी हैं। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अब महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने गतिविधियों की लिस्ट जारी है जिनको राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी गई है। उद्धव ठाकरे ने कंटेटमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की भी अनुमति दी है। महाराष्ट्र सरकार ने यह तय किया है कि एक गली में गैर जरूरी वस्तुओं की सिर्फ 5 दुकानें खोली जा सकती है। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि गली में जरूरी वस्तुओं की सभी दुकानें खोली जा सकेंगी।
13 new #COVID19 positive cases reported in Karnataka from 5 PM yesterday to 5 PM today. Total number of cases in the state stands at 614 including 25 deaths and 293 discharges: State Health Department pic.twitter.com/i3WL9iuKqf
— ANI (@ANI) May 3, 2020
राज्य में हवाई, ट्रेन और मेट्रो यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने की भी अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन के दौरान राज्य में कोई भी शैक्षणिक और धार्मिक संस्थान नहीं खुलेगा और न हीं कहीं भी भीड़ के इकट्ठा होने की अनुमति होगी।
शराब की दुकानों को अनुमति
ठाकरे सरकार ने ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के अलावा MMR/PMR और मालेगांव नगर निगम क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। राज्य में जो कंटेंटमेंट जोन बनाए गए हैं, वहां शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
इन लोगों के घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी
सरकार नेय यह तय किया है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, दस साल से कम के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी।
Had discussion with Railway Minister Piyush Goyal y'day for facilitating return of migrants to our state. One special train likely to reach Durgapur via Asansol on May 5 scheduled to depart from Ajmer in Rajasthan carrying migrants from West Bengal: Governor Jagdeep Dhankhar pic.twitter.com/s85XYtm3r3
— ANI (@ANI) May 3, 2020
रेड जोन में टैक्सी-कैब को अनुमति नहीं
राज्य सरकार ने सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब को अनुमति दी है। इन दोनों जोन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो सवारी कैब में बैठ सकती है। बात अगर पर्सनल 4 व्हिलर की करें तो ग्रीन, ऑरेंज और रेड तीनों जोन में इनकी अनुमति दी गई है। 4 व्हिलर वाहने में ड्राइवर के अलावा दो और लोगों के बैठने की अनुमति होगी। इन तीनों ही जोन में दो पहिया वाहन को भी अनुमति दी गई है, लेकिन वाहन पर सिर्फ वाहन चालक को अनुमति दी गई है।
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