बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को झटका दिया गया है. अब वे समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं कर पाएंगे.
मुंबई: क्रूज ड्रग केस मामले से चर्चा में आए समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ एनसीपी नेता नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. समीर वानखेड़े के पिता को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर नवाब मलिक और उनके परिवार को निर्देश दिया है कि वानखेड़े परिवार के खिलाफ बयानबाजी से बाज आएं. अदालत ने साफतौर पर कहा है कि सीधे तौर पर या फिर इशारों में भी परिवार के खिलाफ बयानबाजी नहीं की जाए. गौरतलब है कि समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी कि नवाब मलिक की फिजूल की बयानबाजी पर रोक लगाने की अपील की थी.
हाई कोर्ट ने माना हो रहा गलत
गुरुवार को इसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को झटका दिया गया है. अब वे समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं कर पाएंगे. प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान नवाब मलिक और वानखेड़े के वकील के बीच तीखी बहस हुई. वानखेड़े परिवार के वकील ने कहा कि नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े की बहन को लेडी डॉन कहकर संबोधित कर रहे थे. इस पर मलिक के वकील ने कहा था कि फ्लेचर पटेल नाम के शख्स ने ऐसा बोला था और उनके क्लाइंट ने सिर्फ उसे शेयर किया.
9 दिसंबर तक खुद को रोके रखेंगे नवाब मलिक
बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक के वकील दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि जब तक मामले की सुनवाई जारी है, नवाब मलिक ऐसी बयानबाजी और आरोप नहीं लगाएं. जस्टिस कथावाला ने सीधे नवाब मलिक के वकील से पूछा भी अगर उनके क्लाइंट ऐसी बयानबाजी करना बंद करेंगे. इस पर जवाब दिया गया कि 9 दिसंबर तक नवाब मलिक अब वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कोई पोस्ट शेयर नहीं करेंगे.
PM @narendramodi lays the Foundation Stone of Noida International Airport, Uttar Pradesh@MoCA_GoI @PMOIndia pic.twitter.com/uZNYn0bWKG
— DD News (@DDNewslive) November 25, 2021
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