दिल्ली HC ने ED को दी जवाब देने की मोहलत, अब अगली सुनवाई 3 अप्रैल को
New Delhi: Arvind Kejriwal Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) की ईडी रिमांड अभी जारी रहेगी. दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक की मोहलत दी है. अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को करेगी. बुधवार सुबह केस की सुनवाई शुरू हुई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में 10वां समन देने मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी. ईडी ने यहां तलाशी अभियान चलाते हुए अरविंद केजरीवाल से दो घंटे पूछताछ की थी. इसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. अगले दिन सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया.
The bench of Justice Swarna Kanta Sharma stated that the respondent/ED has to be granted an opportunity to file a reply, as an opportunity for effective representation, and declining this opportunity would amount to denial of fair hearing as well as violation of one of the…
— ANI (@ANI) March 27, 2024
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