नई दिल्ली: अब महंगा स्टांप शुल्क देने का झंझट हुआ खत्म, सिर्फ 5000 रुपए में कराएं रजिस्ट्री

अगर आप किसी अपने के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री (property registry) करना चाह रहे हैं, साथ ही महंगा स्टांप (expensive stamp) होने से लगातार डिले हो रहा है तो ये खबर आपके बहुत काम की है.

नई दिल्ली :  UP News: अगर आप किसी अपने के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री (property registry) करना चाह रहे हैं, साथ ही महंगा स्टांप (expensive stamp) होने से लगातार डिले हो रहा है तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government of Uttar Pradesh) ने अब किसी भी घर के सदस्य के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री करने का मोटा स्टांप शुल्क खत्म कर दिया है. नई स्कीम के तहत आप सिर्फ 5000 रुपए स्टांप शुल्क (5000 rupees stamp duty) और 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देकर संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकते हैं. आपको बता दें कि अभी तक इसके लिए संपत्ति के सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप लगता था. उदाहरण के तौर पर यदि संपत्ति की कीमत 25 लाख रुपए है तो लगभग 2 लाख 10 रुपए का स्टांप लगता था. जिसे घटाकर अब महज 6000 रुपए कर दिया है.

आपको बता दें कि अब तक परिवार के अंदर गिफ्ट डीड में भी डीएम सर्किल रेट के हिसाब से शुल्क देना पड़ता था. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी 25 लाख रुपये की संपत्ति अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम करता था तो उसे कम से कम 2 लाख 10 हजार खर्च करने पड़ते थे. हालांकि अब यह काम मात्र 6 हजार में ही पूरा हो जाएगा. योगी सरकार की ओर से मंजूर की गई इस नई रजिस्ट्री नीति के मुताबिक, स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से इस छूट का लाभ दिया जाएगा. इस योजना के तहत छूट पाने वालों में परिवार के सदस्य, जैसे पिता-माता, पति-पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन और उनके बच्चे भी आएंगे.

विभागीय जानकारी के मुताबिक, यह योजना अभी ट्रायल बेसिस पर शुरू की गई है, जिसका लाभ छह महीने के लिए मिलेगा. इस योजना से राजस्व और रजिस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के बाद इसकी समयसीमा आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. योगी सरकार ने इसी प्रावधान के आधार पर यह सुविधा देने का फैसला किया है. वैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में यह सुविधा पहले से मौजूद है.

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