सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की सुनवाई के अंतिम दिन दोनों पक्षों में समझौता होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक, शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त मध्यस्थता पैनल ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया है कि हिन्दू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में अयोध्या विवाद को लेकर समझौता हो गया है।
सूत्रों ने बताया कि समझौते की शर्तों के अनुसार, विवादित ज़मीन पर राम मंदिर बने लेकिन बदले में मस्जिद के लिए जगह दिया जाए। सूत्रों के अनुसार धार्मिक स्थल अधिनियम 1991 लागू हो जिसके मुताबिक सभी धार्मिक स्थलों की 1947 की स्थिति बनाए रखने की बात कही गयी है।
अयोध्या विवाद:राजीव धवन ने नक्शा, दस्तावेज फाड़े
सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की सुनवाई के दौरान पल पल बदलते घटनाक्रम के बीच मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने बुधवार को नक्शा और दस्तावेज फाड़ डाले। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की संविधान पीठ के समक्ष ऑल इंडिया हिन्दू महासभा के वकील विकास कुमार सिंह ने कुणाल किशोर की पुस्तक ‘अयोध्या रीविजिटेड’ पेश किए।
धवन ने इस पर आपत्ति जताई, और न्यायालय से आग्रह किया कि इस पुस्तक को रिकॉर्ड में नहीं लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक हाल ही में लिखी गई है और इसे साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता। सिंह ने फिर एक नक्शा का हवाला दिया, और इसे तय नियमों के तहत मुस्लिम पक्ष के वकील को भी सौंपा। धवन ने उस नक्शे को फ़ाड़ दिया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी भरे लहजे में उन्हें कहा, “कुछ और भी फाड़ दीजिए।” इसपर धवन ने और भी दस्तावेज फ़ाड़ दिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा,“यदि ऐसे ही चलता रहा तो हम उठकर चले जाएंगे।”