जुलाई में आईसीजे ने पाकिस्तान को भारत को बिना किसी देरी के कुलभूषण जाधव तक काउंसलर देने का आदेश दिया था. जिसके बाद पाकिस्तान ने काउंसलर देने की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने साफ-साफ शब्दों में कहा था कि बिना किसी बाधा के कुलभूषण जाधव तक काउंसलर एक्सेस मिले.
नई दिल्ली: पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस की पेशकश की है. जुलाई में हेग स्थित आईसीजे ने पाकिस्तान को भारत को बिना किसी देरी के जाधव तक काउंसलर देने का आदेश दिया था. जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश विभाग ने काउंसलर एक्सेस देने की बात कही है.
पाकिस्तान ने कहा, ”सोमवार (दो सितंबर 2019) को कुलभूषण जाधव के लिए काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा. यह वियना कन्वेंशन, आईसीजे के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुसार दिया जा रहा है.”
ध्यान रहे कि एक अगस्त को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा था कि फांसी की सजा का सामना कर रहे जाधव को अगले दिन दूतावास मदद मुहैया कराई जाएगी. हालांकि, जाधव को दूतावास मदद की शर्तों पर दोनों देशों के बीच मतभेदों की वजह से दो अगस्त को दोपहर तीन बजे निर्धारित बैठक नहीं हो पाई.
कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद भारत ने हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का रुख कर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी.
आईसीजे ने 17 जुलाई को पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धि और सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करने का आदेश दिया था. साथ ही, बगैर और देर किये उन्हें दूतावास मदद पहुंचाने को भी कहा था. पाकिस्तान ने दूतावास मदद के लिए जो शर्तें रखी थी, उनमें से एक शर्त कथित तौर पर यह थी कि जब जाधव भारतीय अधिकारियों से मिलेंगे उस वक्त एक पाकिस्तानी अधिकारी भी मौजूद रहेगा.