सिक्कों के बदले कोई भी दुकानदार या कारोबारी सामान बेचने से इनकार नहीं कर सकता।
नई दिल्ली: सिक्कों के बदले कोई भी दुकानदार या कारोबारी सामान बेचने से इनकार नहीं कर सकता। इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को आम जनता से अपील की है कि बिना किसी हिचकिचाहट के सिक्कों का लेन-देन कर सकते हैं। RBI ने कहा है कि मौजूदा समय में 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के प्रचलन में हैं और यह सभी कानूनी तौर पर वैध हैं।
RBI के मुताबिक बैंक समय समय पर अलग-अलग पहचान के सिक्के जारी करता है, क्योंकि सिक्के लंबे समय तक प्रचलन में रहते हैं, ऐसे में एक ही राशि के नए और पुराने सिक्के प्रचलन में बने रहते हैं। मौजूदा समय में 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के प्रचलन में हैं और यह सभी कानूनी तौर पर वैध हैं।
RBI के मुताबिक कई देश में कुछ जगहों से सिक्कों के असली होने को लेकर अफवाहें है जिस वजह से व्यापारियों, दुकानदारों और आम जनता के बीच सिक्कों के लेन-देन को लेकर रुकावट की खबरें आई हैं। रिजर्व बैंक ने जनता से अपील की है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना हिचकिचाहट सिक्कों के जरिए लेन-देन करते रहें। रिजर्व बैंक ने बैंकों को भी अलग से निर्देश दिए हैं कि वह जनता से सिक्के जमा करने में परहेज न करें।