RBI की HDFC बैंक पर बड़ी कार्रवाई, लगाया 10 करोड़ का जुर्माना
नई दिल्ली: भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है. केंद्रीय बैंक ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए HDFC बैंक लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है.
एचडीएफसी बैंक के ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में अनियमितताओं के संबंध में आरबीआई को व्हिसल ब्लोअर से शिकायत मिली थी. आरबीआई ने कहा कि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों और नियामक निर्देशों के उल्लंघन का खुलासा हुआ. इसके बाद आरबीआई ने बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने को कहा था. आरबीआई ने इसमें पूछा था कि अधिनियम / निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए?
Issues of COVID-related equipment was one of the items on the agenda that had a very detailed discussion. Many issues were raised & discussed….The Council has decided to exempt the import of relief items till 31st August 2021: FM Nirmala Sitharaman after 43rd GST Council meet pic.twitter.com/tFh9mniL7W
— ANI (@ANI) May 28, 2021
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